दिल्ली में आगामी बकरीद 2026 पर्व के मद्देनजर, जो 27 मई को चंद्रमा दिखने के अनुसार मनाया जाएगा, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रशासन पशु बलि और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई करेगा।
यह कदम त्योहार के दौरान शांति, व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचा जा सके।
सरकार का यह निर्देश धार्मिक त्योहारों को सम्मानजनक और कानून के दायरे में मनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि राजधानी के सभी नागरिकों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिले।अवैध पशु बलि पर दिल्ली सरकार का कड़ा रुखमंत्री कपिल मिश्रा ने दोहराया कि राष्ट्रीय राजधानी में मवेशियों, गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से अवैध है।