बिलासपुर CIMS अस्पताल पर हाईकोर्ट सख्त, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित Chhattisgarh Institute of Medical Sciences (CIMS) को लेकर Chhattisgarh High Court ने कड़ा रुख अपनाया है।

अस्पताल में अव्यवस्थाओं, मरीजों की परेशानी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं।कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

यदि इसमें लापरवाही बरती जाती है तो यह सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अस्पताल में साफ-सफाई, दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति और उपकरणों की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए।मरीजों की शिकायतों पर सख्त टिप्पणीहाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आईं।

बिलासपुर CIMS अस्पताल पर हाईकोर्ट सख्त, व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश

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