छत्तीसगढ़ में कैंसर अब नोटिफाइड डिजीज, हर केस की रिपोर्टिंग अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में कैंसर के बढ़ते प्रकोप और मामलों की अपर्याप्त रिपोर्टिंग को गंभीरता से लेते हुए, राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर कैंसर को 'नोटिफाइड डिजीज' की श्रेणी में शामिल कर दिया है।

इस निर्णय के साथ, अब छत्तीसगढ़ में कैंसर के हर एक मामले की जानकारी सरकारी तंत्र को देना अनिवार्य हो गया है।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य राज्य में कैंसर के वास्तविक आंकड़ों को एकत्र करना, बीमारी की शुरुआती पहचान को बढ़ावा देना और इसकी रोकथाम तथा प्रभावी उपचार के लिए सुदृढ़ नीतियां बनाना है।

छत्तीसगढ़ में कैंसर अब नोटिफाइड डिजीज, हर केस की रिपोर्टिंग अनिवार्य

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