छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: कोविड योद्धाओं को भर्ती में 10 बोनस अंक का निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी भर्तियों में 10 बोनस अंक प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।

यह फैसला बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोविड काल में दी गई सेवाओं के लिए अतिरिक्त अंकों की मांग की थी।

इस निर्णय से राज्य में उन हजारों 'कोविड योद्धाओं' को बड़ी राहत और सम्मान मिलेगा, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की।

हाईकोर्ट का यह निर्देश राज्य सरकार को ऐसे कर्मियों के योगदान को मान्यता देने और उन्हें भविष्य की नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के लिए बाध्य करता है।याचिका और न्यायालय का अवलोकनयह ऐतिहासिक निर्णय एक अभ्यर्थी द्वारा दायर की गई याचिका के जवाब में आया है, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण सेवाएं दी थीं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: कोविड योद्धाओं को भर्ती में 10 बोनस अंक का निर्देश

पूरी खबर पढ़ें