छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध: 16 जून से 15 अगस्त तक खैर नहीं

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

प्रदेश की नदियों, नालों, प्राकृतिक जलाशयों तथा अन्य संबंधित जल स्रोतों में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि के लिए सभी प्रकार के मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह "बंद ऋतु (क्लोज सीजन)" वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए घोषित की गई है।

इस प्रतिबंध का उद्देश्य मछलियों के प्राकृतिक अंडजनन और वंश वृद्धि को बढ़ावा देना है, ताकि भविष्य में मत्स्य उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके और उल्लंघन करने वालों पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।प्रतिबंध का उद्देश्य और कानूनी आधारमत्स्य पालन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत लागू किया गया है।

छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध: 16 जून से 15 अगस्त तक खैर नहीं

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