एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: विकास कार्यों में पेड़ कटाई पर रोक, नई नीति से संरक्षण

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब राज्य में विकास परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर पूरी तरह से रोक लगेगी।

कोर्ट ने ‘ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026’ को मंजूरी देते हुए यह स्पष्ट किया है कि भविष्य में सड़क, मेट्रो, रेलवे और फ्लाईओवर जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें वैज्ञानिक तरीके से दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाएगा।

यह आदेश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पेड़ों की कटाई को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

कोर्ट का यह निर्णय पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026: एक नया खाकाहाईकोर्ट के निर्देश के बाद तैयार की गई यह 'ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी-2026' पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विस्तृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

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