हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना: महिलाओं को 5 लाख तक ऋण, पात्रता व आवेदन

हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का संचालन किया है।

इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। करनाल के उपायुक्त डॉ.

आनंद कुमार शर्मा ने हाल ही में इस योजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह पहल न केवल महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही है, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी सक्षम बना रही है।

यह योजना महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।योजना के प्रमुख उद्देश्य और लाभहरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना: महिलाओं को 5 लाख तक ऋण, पात्रता व आवेदन

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