भागलपुर जिला प्रशासन ने आगामी श्रावणी मेला के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला निर्णय लिया है।
भागलपुर की जिला पदाधिकारी (डीएम) अलंकृता पांडे ने 7 जुलाई 2026 को दोपहर 12:55 बजे यह घोषणा की कि कांवड़ यात्रा मार्ग और पूरे मेला क्षेत्र में भारी वाहनों तथा डबल-डेकर बसों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात जाम की स्थिति से बचने और विशेष रूप से कांवड़ियों के निर्बाध व सुरक्षित पैदल आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि मेला अवधि में इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता: बड़े वाहनों पर लगा ब्रेकजिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने इस निर्णय के पीछे की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से श्रद्धालुओं के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि कांवड़ मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा प्रशासन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।