उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर, जलकर और सीवरकर के पुराने बकायेदारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है।
15 अगस्त 2026 से 'एकमुश्त समाधान योजना' (OTS) लागू की जाएगी, जिसके तहत बकायेदारों को संपत्ति कर के ब्याज और सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की भारी छूट मिलेगी।
यह योजना 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी और इसका उद्देश्य नागरिकों के वित्तीय बोझ को कम करने के साथ-साथ नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
इस पहल से लाखों बकायेदारों को अपने लंबित करों का निपटारा करने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय दबाव के अपनी संपत्ति को कर-मुक्त करा सकेंगे।योजना का विस्तृत विवरण और दायरेउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही यह एकमुश्त समाधान योजना (OTS) राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों को कवर करेगी।