बिलासपुर/रायपुर।
ग्रैंड विजन और दुर्ग निवासी केबल ऑपरेटर अशोक कुमार शर्मा के बीच व्यावसायिक समझौते से जुड़े करीब एक करोड़ रुपये के विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस धीरेन्द्र मिश्रा को एकल आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है।
अब आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद की नियमानुसार सुनवाई करेंगे।यह आदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्णा राम महापात्रा ने पारित किया।