मलेशियाई अदालत का बड़ा फैसला: नजीब रजाक को हाउस अरेस्ट से राहत नहींमलेशिया की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री Najib Razak की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी सजा के शेष हिस्से को हाउस अरेस्ट के तहत काटने की अनुमति मांगी थी।
अदालत के इस फैसले को मलेशिया की राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।क्या है पूरा मामलानजीब रजाक भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं।
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें जेल की बजाय घर पर नजरबंदी (हाउस अरेस्ट) के तहत सजा पूरी करने की इजाजत दी जाए।
हालांकि अदालत ने उनकी इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।अदालत ने क्यों खारिज की याचिकाअदालत का मानना है कि नजीब रजाक की ओर से पेश किए गए तर्क कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं हैं।