छत्तीसगढ़ में अब धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी।
राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून के नियमों को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है, जिससे यह कानून अब प्रदेश में प्रभावी हो गया है।
यह कदम राज्य में कथित जबरन या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले धर्मांतरणों को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता को विनियमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
यह कानून सुनिश्चित करेगा कि धर्म परिवर्तन का हर मामला स्वेच्छा से और पारदर्शी तरीके से हो, जिसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।