नई दिल्ली: भारत सरकार ने अमेरिका के नए वीजा नियमों पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जो विदेशी छात्रों, पत्रकारों और एक्सचेंज आगंतुकों के लिए प्रवास की अवधि को सीमित करते हैं।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने 18 जुलाई, 2026 को घोषणा की कि वह इन मुद्दों को वॉशिंगटन के साथ उठा रहा है ताकि भारतीय नागरिकों को होने वाली संभावित कठिनाइयों को कम किया जा सके।
ये नए नियम F-1 छात्र वीजा, J-1 एक्सचेंज वीजा और I वीजा (विदेशी मीडिया के लिए) के तहत अमेरिका में रहने की अधिकतम अवधि को चार साल तक सीमित करते हैं, जबकि पहले लोग अपनी पढ़ाई या कार्य की पूरी अवधि के लिए वहां रह सकते थे।
इस कदम से अमेरिका में अध्ययन या काम करने की योजना बना रहे हजारों भारतीयों के बीच अनिश्चितता और चिंता का माहौल है।नए वीजा नियमों का विवरण और प्रभावअमेरिका के नए वीजा नियमों को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा पेश किया गया था और गृह सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है।