🔴 ब्रेकिंग न्यूज़।केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने देश की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और छात्रों में बहुभाषी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
बोर्ड ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए जुलाई 1, 2026 से त्रि-भाषा नियम अनिवार्य कर दिया है।
इस नए नियम के तहत, विद्यार्थियों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें से कम से कम दो भाषाएँ मूल भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए।
यह महत्वपूर्ण बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-SE) 2023 के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और व्यापक बनाना है।