नागरिकता नियम संशोधन: पाक, अफगान, बांग्लादेशी आवेदकों को अब पासपोर्ट अनिवार्य

भारत के गृह मंत्रालय ने नागरिकता से संबंधित नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है, जिसके तहत नागरिकता नियम 2009 में बदलाव किए गए हैं।

इस संशोधन के बाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए अपने पासपोर्ट का विवरण देना अब अनिवार्य होगा।

यह कदम 19 मई 2026 को अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकता प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाना तथा देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

यह निर्णय उन चिंताओं के बीच आया है जो इन देशों से आने वाले कुछ आवेदकों द्वारा गलत या अपर्याप्त जानकारी प्रस्तुत करने से संबंधित हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।नए संशोधन का विस्तृत विवरणगृह मंत्रालय द्वारा किए गए इस संशोधन से नागरिकता आवेदन की प्रक्रिया में एक नया और महत्वपूर्ण दस्तावेजीकरण चरण जुड़ गया है।

नागरिकता नियम संशोधन: पाक, अफगान, बांग्लादेशी आवेदकों को अब पासपोर्ट अनिवार्य

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