मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल्द ही नए और कड़े ट्रैफिक नियम लागू किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति ने इंदौर समेत देश के विभिन्न शहरों में ऐसी नीति को भविष्य में लागू कराने के निर्देश दिए हैं, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं।
इन नई गाइडलाइंस के तहत वाहन चालकों के लिए हेलमेट, सीटबेल्ट और वाहन इंश्योरेंस अनिवार्य होगा, जिसके बिना पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा।
यह फैसला इंदौर में तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के चौंकाने वाले आंकड़ों के मद्देनजर लिया गया है, जहां बीते 5 सालों में 25,598 सड़क हादसों में 3,434 लोगों की जान जा चुकी है और 21,520 लोग घायल हुए हैं।'नो इंश्योरेंस नो पेट्रोल' की नई पहलइंदौर में अब वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए एक अनोखी और सख्त पहल की जा रही है।