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जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस, मांस बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध

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जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस, मांस बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध
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छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आगामी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस घोषणा के तहत, भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के इस पवित्र दिन पर शराब की बिक्री, वितरण और भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए एक और अहम कदम उठाया है, जिसके तहत मांस की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय राज्य की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य इस पवित्र त्योहार की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखना है। यह कदम प्रदेशभर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा को सम्मान देने के लिए उठाया गया है, जिससे वे बिना किसी व्यवधान के इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मना सकें। सरकार की इस पहल को आम जनता और धार्मिक संगठनों से व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो इसे सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानते हैं।

प्रतिबंध का विस्तृत विवरण

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन राज्यभर की सभी **शराब दुकानें, होटल,।

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