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छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड: बकाए पर 50% छूट, एकमुश्त भुगतान पर लाभ

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छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड: बकाए पर 50% छूट, एकमुश्त भुगतान पर लाभ
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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (सीजी हाउसिंग बोर्ड) ने अपने बकायादार हितग्राहियों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाल ही में अगस्त 2026 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंडल मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने दाण्डिक ब्याज और लंबित जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) के सरचार्ज पर 50 प्रतिशत छूट की घोषणा की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों को वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाना और उन्हें अपने पुराने बकाए का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, साथ ही मंडल की निधि में तरलता बनाए रखना भी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उन्हीं हितग्राहियों को मिलेगा जो अपनी पूरी बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करेंगे।

हितग्राहियों को मिली बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा घोषित यह छूट मंडल की सभी निर्मित और निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू।

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लेखक
Dipti Das
दिप्ति दास साकार भारत की रिपोर्टर हैं। वे छत्तीसगढ़ और देश की ताज़ा खबरें, राजनीति, समाज और जनहित के विषयों पर रिपोर्ट करती हैं।

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